बिहार में राशन कार्ड एक बहुत ज़रूरी दस्तावेज़ माना गया है, सरकार से अनाज़ लेने के लिए! इस कार्येकर्म का उदेशय ये है की बिहार में रहने वाले हर इंसान के पास अनाज़ हो! बिहार में राशन कार्ड या तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो या ऑफलाइन, दोनों ही तरीके से आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी! बिहार में राशन कार्ड आवेदन करने के लिए पात्रता मापदंड और आवश्यक दस्तावेज़ को पढ़ते रहिये।
बिहार राशन कार्ड क्या है?
बिहार राशन कार्ड एक सरकारी दस्तावेज़ है जो बिहार फ़ूड एंड कंजूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट सरकार द्वारा लाया गया है, ये एक ऐसा कार्येकर्म है जिस में सदस्य जुड़ते हैं और वो इस काबिल होते हैं की अपने घर के ज़रूरी आनाज ख़रीद सकें जैसे की चावल गेहूं, चीनी और मिट्टी का तेल सरकार से मिले कम दामों पर.इस कार्येकर्म को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं जो की मदद करता है हर उस इंसान की जिसकी आय कम है ।
बिहार राशन कार्ड पात्रता मानदंड
बिहार में विभिन्न राशन कार्डों के लिए पात्रता मानदंड प्रत्येक परिवार की आय सीमा के आधार पर भिन्न होते हैं। नीचे दी गई तालिका में इसका विस्तृत अवलोकन प्राप्त करें:
राशन कार्ड का प्रकार | पात्रता मानदंड |
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) | बिहार का निवासी गरीबी रेखा से नीचे जिसकी वार्षिक आय ₹27,000 से कम है। |
अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) | बीपीएल के भीतर गरीब श्रेणी के सबसे गरीब लोगों की पहचान स्थानीय सर्वेक्षणों के माध्यम से की जा सकती है |
गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) | बिहार का निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की आय |
अन्नपूर्णा | बिहार में रहने वाली बुजुर्ग पेंशनभोगी |
ज़रूरी दस्तावेज़ बिहार राशन कार्ड आवेदन के लिए:-
पहचान पत्र |
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निवास पत्र |
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अलग दस्तावेज़ |
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बिहार में राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आपके पास बिहार राशन कार्ड नहीं है तो आप इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसा करते समय, आवेदकों को नीचे दिए गए अनुभाग में बताए गए चरणों का पालन करना होगा:
बिहार राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन:-
- सबसे पहले सरकारी वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिहार पर जाइयें – http://epds.bihar.gov.in/
- अगर आप एक नए कार्येकर्ता हैं तो सबसे पहले अपना अकाउंट बनाये और उस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें।
- पोर्टल पर अकाउंट बनाने के बाद ”आरसी ऑनलाइन सेक्शन पर जाये और उस पर क्लिक करने के बाद ”आरसी के लिए अप्लाई करें” पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन जो फार्म होगा उसे ध्यान के साथं भर दे, उस में अपने परिवार की जानकारी और जो भी ज़रूरी दस्तावेज़ हो वो स्कैन करके लगा दें।
- अब उस फार्म को ऑनलाइन ही जमा कर दें और अपने ध्यान में रजिस्ट्रेशन नंबर को रखें ताकि आप अपना स्टेटस जांच कर सकें।
बिहार राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन :-
- अपने जिले के किसी भी सर्किल ऑफिस या एसडीओ ऑफिस से राशन कार्ड आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- सभी आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन पत्र को मैन्युअल रूप से भरें।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज (पहले बताए गए) संलग्न करें।
- पूरा आवेदन पत्र दस्तावेजों के साथ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निकटतम कार्यालय में जमा करें।
बिहार राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
बिहार राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए, आधिकारिक EPDS वेबसाइट पर इन सरल चरणों का पालन करें:
- चरण 1: EPDS बिहार वेबसाइट पर जाएँ: epds.bihar.gov.in पर जाएँ।
- चरण 2: “RCMS रिपोर्ट” पर जाएँ: होमपेज पर, दाईं ओर “RCMS रिपोर्ट” अनुभाग ढूँढ़ें और उस पर क्लिक करें।
- चरण 3: आवश्यक विवरण भरें:
- जिला: ड्रॉपडाउन मेनू से अपना जिला चुनें।
- क्षेत्र (ग्रामीण/शहरी): चुनें कि आप ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में रहते हैं।
- ब्लॉक का नाम: दिए गए विकल्पों में से अपना ब्लॉक नाम चुनें।
- ग्राम पंचायत का नाम: यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो अपनी ग्राम पंचायत का नाम दर्ज करें। शहरी क्षेत्रों के लिए आमतौर पर इसकी आवश्यकता नहीं होती है।
- गाँव का नाम: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, यदि लागू हो तो अपने गाँव का नाम दर्ज करें।
- चरण 4: दिखाएँ और डाउनलोड करें: सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद, “दिखाएँ” बटन पर क्लिक करें। प्रदर्शित बिहार राशन कार्ड की समीक्षा करें और इसे अपने रिकॉर्ड के लिए डाउनलोड करें।
बिहार राशन कार्ड सूची में अपना नाम कैसे जांचें और सत्यापित करें?
अगर आप बिहार राशन कार्ड सूची में अपना नाम सत्यापित करना चाहते हैं, तो निम्न चरणों का पालन करें:
- चरण 1: ऑनलाइन ‘इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (EPDS) बिहार (https://epds.bihar.gov.in/)’ पोर्टल पर जाएँ।
- चरण 2: EPDS बिहार पोर्टल पर “राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (RCMS)” रिपोर्ट शीर्षक वाले अनुभाग पर क्लिक करें। यह अनुभाग राशन कार्ड के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करता है।
- चरण 3: आपको एक नए पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जिसमें RCMS रिपोर्ट से संबंधित सभी विवरण शामिल हैं।
- चरण 4: RCMS रिपोर्ट पृष्ठ आपके लिए आवश्यक सटीक राशन कार्ड खोजने के लिए आपके स्थान का विवरण मांगता है। इसमें आपका जिला, ब्लॉक (जिले के भीतर एक उप-विभाग), पंचायत (एक स्थानीय ग्राम परिषद) और अंत में, आपका गाँव चुनना शामिल है। अपने विशिष्ट क्षेत्र पर ज़ूम इन करके, खोज परिणाम अधिक प्रबंधनीय हो जाते हैं और केवल आपके समुदाय के लिए प्रासंगिक राशन कार्ड दिखाते हैं।
- चरण 5: ड्रॉपडाउन मेनू से अपना जिला, ब्लॉक, पंचायत और गांव चुनें और फिर सर्च बटन पर क्लिक करें। अब आप जांच सकते हैं कि प्रदर्शित राशन कार्ड आपका है या नहीं।
- चरण 6: कृपया स्क्रीन पर दिखाई गई राशन कार्ड सूची की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और अपनी स्थिति की जांच करने के लिए अपना विशिष्ट राशन कार्ड नंबर खोजें।
- चरण 7: बिहार ई-राशन कार्ड पर क्लिक करें और परिवार के सदस्यों के नाम, आधार संख्या और आवंटित राशन कार्ड के प्रकार जैसे आवश्यक विवरण की जांच करने के लिए स्क्रॉल करें।
- चरण 8: बिहार के ई-राशन कार्ड को देखें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डिवाइस पर डाउनलोड करें।
बिहार में अपने राशन कार्ड की स्थिति कैसे जाँचूँ?
RCMS बिहार राशन कार्ड आधिकारिक साइट का उपयोग करना
- चरण 1: RCMS बिहार राशन कार्ड आधिकारिक साइट, bihar.gov.in पर जाएँ।
- चरण 2: होमपेज पर शीर्ष मेनू पर जाएँ और आवेदन स्थिति पर क्लिक करें।
- चरण 3: इसके बाद, सूची से, अपने उपखंड के साथ अपना जिला चुनें और फिर अपना RTPS नंबर डालें।
- चरण 4: अपने राशन कार्ड आवेदन की स्थिति की जाँच करने के लिए ‘शो’ बटन पर क्लिक करें।
राशन कार्ड विवरण के लिए AePDS बिहार पोर्टल वेबसाइट का उपयोग करना
- चरण 1: बिहार राशन कार्ड वेबसाइट पोर्टल पर जाएँ।
- चरण 2: अब, होमपेज पर, ‘RC विवरण’ विकल्प खोजें।
- चरण 3: डैशबोर्ड के उल्लिखित फ़ील्ड में अपना जिला और राशन कार्ड नंबर दर्ज करें।
- चरण 4: बिहार राशन कार्ड पर उल्लिखित विवरणों को देखें और फिर उसका प्रिंटआउट लें।
बिहार राशन कार्ड से सदस्य कैसे जोड़ें और हटाएं?
अगर आप बिहार राशन कार्ड से सदस्य जोड़ना या हटाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरण बहुत मददगार हैं:
बिहार राशन कार्ड में सदस्य जोड़ें
- राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- इसके बाद, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें और फिर सदस्य जोड़ने के लिए नए सदस्य पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र पर पूछे गए प्रासंगिक विवरण दर्ज करें, इसके बाद स्कैन किए गए प्रारूप में दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें और फिर सदस्य जोड़ने के लिए पंजीकरण संख्या प्राप्त करें।
बिहार राशन कार्ड से सदस्य हटाएँ
बिहार राशन कार्ड से सदस्य हटाने के चरण इस प्रकार हैं:
- बिहार खाद्य आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- वेबसाइट पर जाएँ और सदस्य का नाम हटाने के लिए फ़ॉर्म ढूँढ़ें।
- सदस्य के सभी प्रासंगिक विवरण दर्ज करें जिन्हें हटाना है।
- यदि व्यक्ति मर चुका है तो मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- शुल्क का भुगतान करने के बाद फ़ॉर्म को पंचायत, ब्लॉक स्तर के क्षेत्र या निकटतम जिला खाद्य आपूर्ति विभाग में जमा करें।
बिहार में जन वितरण अन्न (JVA) राशन कार्ड पोर्टल का उद्देश्य क्या है?
जन वितरण अन्न (JVA) राशन कार्ड पोर्टल, जिसे राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के रूप में भी जाना जाता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए बिहार में राशन कार्डों का प्रबंधन करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। यह राशन कार्ड से संबंधित विभिन्न कार्यात्मकताओं के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है।
यहाँ जन वितरण अन्न पोर्टल के उद्देश्य और उपयोग का विवरण दिया गया है:
- JVA अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड जारी करने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह मौजूदा राशन कार्डों में संशोधन करने की अनुमति देता है, जिसमें विवरण अपडेट करना, पारिवारिक विभाजन को संभालना या कार्ड का प्रकार बदलना शामिल है।
- यदि किसी राशन कार्ड की अब आवश्यकता नहीं है, तो इसे JVA पोर्टल के माध्यम से सरेंडर किया जा सकता है।
नागरिक अपने नए राशन कार्ड की आवेदन स्थिति या अपने मौजूदा कार्ड के विवरण की जाँच कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- प्रश्न: मैं बिहार में अपने राशन कार्ड का नाम कैसे देख सकता हूँ?
उत्तर: बिहार में अपने राशन कार्ड का नाम देखने के लिए आपको बस epds की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। - प्रश्न: बिहार राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
उत्तर: बिहार राशन कार्ड की वेबसाइट EPDS, epds.bihar.gov.in है - प्रश्न: आधार नंबर का उपयोग करके बिहार में राशन कार्ड की स्थिति कैसे जाँचें?
उत्तर: आपको बस EPDS की आधिकारिक वेबसाइट, epds.bihar.gov.in पर लॉग इन करना होगा और आधार नंबर का उपयोग करके बिहार में राशन कार्ड की स्थिति की जाँच करनी होगी। - प्रश्न: बिहार में राशन कार्ड के लिए कौन पात्र है?
उत्तर: जो आवेदक BPL (गरीबी रेखा से नीचे) से नीचे आते हैं या अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र हैं, वे बिहार में राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। - प्रश्न: बिहार में राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
उत्तर: बिहार में राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, प्रत्येक परिवार के सदस्य का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
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